GST इनवॉइस जनरेटर
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सवाल
GST टैक्स इनवॉइस में क्या होना ज़रूरी है?
CGST नियम 46 के अनुसार: विक्रेता का नाम, पता और GSTIN; 16 अक्षरों तक का क्रमांक, वित्त वर्ष में अनोखा; तारीख़; खरीदार का नाम, पता और रजिस्टर्ड हो तो GSTIN; HSN या SAC; विवरण, मात्रा और इकाई; टैक्स योग्य मूल्य; हर टैक्स की दर और रकम; अंतर-राज्यीय सप्लाई में सप्लाई की जगह; रिवर्स चार्ज लागू है या नहीं; और विक्रेता के हस्ताक्षर।
HSN के कितने अंक चाहिए?
पिछले साल का टर्नओवर ₹5 करोड़ तक हो तो चार अंक (अपंजीकृत खरीदारों के बिल पर ज़रूरी नहीं), ₹5 करोड़ से ऊपर हो तो छह अंक (अधिसूचना 78/2020-केंद्रीय कर, 1 अप्रैल 2021 से)।
अगर खरीदार रजिस्टर्ड नहीं है तो?
GSTIN खाली छोड़ें। अगर टैक्स योग्य मूल्य ₹50,000 या ज़्यादा है, तो इनवॉइस पर खरीदार का नाम, पता और राज्य फिर भी होना चाहिए (CGST नियम 46(e))।
मैं GST में रजिस्टर्ड नहीं हूँ। क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ?
हाँ — अपना GSTIN खाली छोड़ें, बिना GST का सादा बिल बनेगा। कंपोज़िशन डीलर "कंपोज़िशन स्कीम" चुनकर बिल ऑफ़ सप्लाई बनाएँ।
ये टूल हिसाब लगाने में मदद करते हैं; ये टैक्स सलाह नहीं हैं। फ़ाइल करने से पहले दरें और नियम अपने CA या सरकारी GST स्रोतों से जाँच लें।